इनरवा संवाददाता /साबिर अली
बेतिया : पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय में 5 जनवरी 2022को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सप्तम सह विशेष न्यायधीश पास्को अधिनियम बेतिया ने बैरिया थाना अन्तर्गत ग्राम मलाही टोला रामघनी प्रसाद के आवेदन के आधार पर बैरिया थाना कांड संख्या 126/18 विरूद्ध धर्मेन्द्र कुमार विरूद्ध वादी के नाबालिग लड़की को शादी के नीयत से अपहरण कर लेने के आरोप मे ममला दर्ज कराया गया था !कांड के अनुसंधान एवं अन्य बिन्दुओ के जाँच के उपरांत आरोपी धर्मेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 177/18 दिनांक 16/07/2018 न्यायालय में समर्पित किया गया था सरकार के तरफ अन्य विशेष लोक अभियोजक ने अपना पक्ष माननीय न्यायालय मे रखें ।माननीय न्यायालय द्वारा विवेचना के पश्चात् अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पिता हरेन्द्र प्रसाद साकिन मलाही टोला थाना बैरिया के विरूद्ध भा0द0वि0 की धरा 376ए मे 10वर्ष ,भा0द0वि0 की धरा 376 7वर्ष एवं पाँक्सो एक्ट में 10वर्ष कठोर कारावास एवं बिस हजार रूपया आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।