*∆ विधि व्यवस्था के उचित संधारण हेतु सोशल मीडिया, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, प्रदर्शन सहित विभिन्न प्रतिबंध लागू*
दिनांक 27.01.2023 को नारायणपुर प्रखण्ड के डाभाकेन्द्र पंचायत में मूर्ति विसर्जन के दौरान घटित घटना के आलोक में साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के बढ़ने की प्रबल संभावना संबंधी प्राप्त आसूचना तथा पूर्वाभाष के आलोक में पर्याप्त कारणों के दृष्टिगत, जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु तत्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए समयाभाव के कारण विपक्ष को सुनने का अवसर न प्रदान करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए *श्री संजय पाण्डेय, अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा नारायणपुर प्रखण्ड के डाभाकेन्द्र पंचायत क्षेत्राधिकार में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागु किया गया है।*
जिसके अनुसार संपूर्ण डाभाकेंद्र पंचायत में निम्नप्रकार से प्रतिबंध लागू रहेगा।
1. सभी प्रकार के जुलूस धरणा प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित रहेगा।
2. कोई भी संगठन अथवा उसके समर्थक द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे कि विभिन्न जातियों, धार्मिक एवं भाषायी समुदायों के बीच मतभेद बढ़ने या तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
3. किसी भी संगठन या उसके समर्थक द्वारा भवन स्वामी के लिखित अनुमति के बिना किसी भूखण्ड या दीवार का उपयोग ऐसे पोस्टर, हैण्डबिल, होर्डिंग या कट-आउट आदि न तो लगायेगा और न ही बाँटेगा जिससे किसी वर्ग विशेष में उत्तेजना फैले या आपत्ति हो।
4. कोई व्यक्ति धर्म / समुदाय जाति भाषा के आधार पर साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने का प्रचार अथवा अपील नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।
5. किसी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा त्या कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्त्यिों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।
6. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन ऐसा किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, चक्का जाम, सभा, जुलूस का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे।
7. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- आग्नेयास्त्र, बन्दूक, रायफल, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कटार गुप्ती, चाकू, त्रिशूल, चिमटा, लाठी, स्ट्रीक, भाला, गढ़ासा एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।
8. कोई व्यक्ति अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा। इसके अधीन सोशल मीडिया पर टिप्णी करना अथवा संदेश शेयर किया जाना भी सम्मिलित है। सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास अथवा किसी धर्म के संबंध मं आपत्तिजनक टिप्पणी सर्वथा वर्जित रहेगा।
9. सभी सोशल मीडिया/ वाटसअप ग्रुप के एडमिन यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक/ साम्प्रदायिक टिप्पणी ग्रुप मे न हो, आपत्तिजनक / धार्मिक टिप्पणी आदि की स्थिति में इसकी सूचना अविलम्ब विर्निदष्ट समय के अधीन डायल 100 या जिला कन्ट्रोल रूम दूरभाष संख्या 06433-222245 पर या संबंधित थाना प्रभारी को देना सुनिश्चित करेंगे ऐसा नहीं करने पर वह भी विधि कार्यावाही के भागी होंगे।
10. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर या धार्मिक स्थल पर सड़क या मकान के छत पर ईंट पत्थर का ढेर, बोतल, शीशा या काँच के टुकड़े इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को उकसायेंगे अथवा प्रोत्साहित करेंगे।
11. यह आदेश त्यौहारों या धार्मिक अनुष्ठानों के सम्पादन तथा वैवाहिक, जुलूसों या शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा परंतु ध्वनि विस्तारक यन्त्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू होगा।
12. कोई भी व्यक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा के पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्र या प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को उकसायेंगे अथवा प्रोत्साहित करेंगे।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध में कोई आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक् सुनवाई एवं विचारोपरांत प्रार्थना पत्र के संबंध में समुचित आदेश पारित किये। जा सकेंगे। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन करना भा०द०सं० की अन्य प्रासंगिक धाराओं के साथ भा०द०स० की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होंगे।
*यह आदेश दिनांक 27.01.2023 से अगले आदेश तक पूरे नारायणपुर प्रखण्ड के डाभाकेन्द्र पंचायत क्षेत्राधिकार में प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन किये जाने पर भा०द०वि० की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी
